Chhatisgarh News: राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के आदेश के परिपालन में सचिव जी एडी मुकेश बंसल ने 14 जून को इस आशय का परिपत्र जारी किया है। इसमें दिसंबर 19 फरवरी – 20 के आदेशों को निरस्त कर दिया है।