CG Bilaspur Highcourt Order : सड़क हादसे में मौत, हाईकोर्ट का आदेश, बीमा कंपनी दे 1 करोड़ 10 लाख मुआवजा

CG Bilaspur Highcourt Order : सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मृतक एसईसीएल कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को मृत कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ 10 लाख रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया है।

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तखतपुर के ग्राम खपरी का रहने वाला मृतक हरिराम राजवाड़े एसईसीएल के कुसमुंडा माइनिंग विभाग में पदस्थ गया था। 27 अक्टूबर 2022 को सुबह लगभग 5.30 बजे हरिराम अपनी बाइक से ड्यूटी के लिए कुसमुंडा जा रहा था। रास्ते में पंतोरा की ओर से आ रहे टैंकर सीजी-07, सीए-9468 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाते हुए उसे टक्कर मारी दी थी। इस हादसे में हरिराम की मौके पर मौत हो गई।

बलौदा पुलिस ने आरोपी टैंकर चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की। इधर, मृतक की पत्नी व बेटियों ने आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए मोटर दावा अधिकरण के तहत परिवाद दायर किया। इसमें टैंकर चालक, मालिक व टैंकर का बीमा करने वाली द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पुराना बस स्टैंड बिलासपुर को पक्षकार बनाया गया।

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कोर्ट ने वाहन का बीमा करने वाली कंपनी को क्षतिपूर्ति मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रिस्क कवर करने के लिए वाहन मालिक अगर समय पर प्रीमियम की राशि जमा कर रहे हैं, तो संबंधित बीमा कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि रिस्क कवर किया जाए।

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