CG NEWS: चार साल के मासूम को जिंदा जलाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, जानें पूरा मामला 

Raipur News: राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में अप्रैल 2022 में 4 साल के मासूम हर्ष चेतन की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पंचराम को सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला सप्तम जिला और अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पंचराम को अपहरण के लिए पांच साल की सजा और हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

 

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Raipur News: मामला 5 अप्रैल 2022 का है, जब उरला क्षेत्र के 4 साल के हर्ष का अपहरण कर लिया गया था। बच्चे के माता-पिता के अनुसार, आरोपी पंचराम ने अपने दो बच्चों को घुमाने के बहाने हर्ष और उसके बड़े भाई दिव्यांश को अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया था। कुछ देर बाद, पंचराम ने दिव्यांश को घर वापस छोड़ दिया, लेकिन हर्ष को लेकर फरार हो गया। बच्चे के लापता होने पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी की तलाश की।

 

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Raipur News:  पुलिस को पता चला कि आरोपी ने उसी दिन अपनी बाइक को 15 हजार रुपये में दुर्ग में बेच दिया था, और उसकी लोकेशन महाराष्ट्र में मिल रही थी। इसके बाद रायपुर पुलिस की साइबर और एंटी क्राइम टीम ने संयुक्त प्रयास करते हुए 7 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र के नागपुर के पास आरोपी पंचराम को गिरफ्तार कर लिया।

 

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पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने बेमेतरा जिले के एक गांव में मासूम हर्ष को ले जाकर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया था। आरोपी ने यह भी बताया कि उसने यह घिनौनी वारदात सिर्फ इस कारण की, क्योंकि वह बच्चे की मां से एकतरफा प्रेम करता था।

 

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अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर, परेश्वर बाघ ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी पंचराम को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अपहरण की धारा में पांच साल की सजा और हत्या की धारा 302 में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे रायपुर को हिला कर रख दिया था।

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