Chhattisgarh Budget Session 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में कुल छह महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं, जिनमें राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) का गठन, रजिस्ट्रीकरण संशोधन, श्रम कानून संशोधन, सहकारी समिति संशोधन और निजी विश्वविद्यालय स्थापना जैसे विधेयक शामिल हैं। इस दौरान विपक्ष ने दो बार वॉकआउट किया। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) का गठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के तर्ज पर किया जाएगा, जिसके तहत 500 पुलिस जवान प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाएंगे। ये जवान राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में कार्यरत रहेंगे।
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Chhattisgarh Budget Session 2025: इसके अलावा, रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2025 भी पारित किया गया, जिससे 100 साल पुराने प्रावधानों में बदलाव किया गया है। अब रजिस्ट्री को आधार (Aadhaar) और पैन (PAN) से जोड़ा जा सकेगा, और ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री संपादित करने की सुविधा मिलेगी। किसी त्रुटि की स्थिति में आईजी (IG) समाधान करेंगे। इस विधेयक में कुल 36 बदलाव शामिल हैं।
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Chhattisgarh Budget Session 2025: छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक 2025 में उद्योगों को नई सहूलियतें दी गई हैं। पंजीकरण न करने पर अब जेल की सजा के बजाय जुर्माना लगेगा, और श्रमिकों को हड़ताल से छह सप्ताह पहले सूचना देनी होगी। उद्योग मंत्री ने इसे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सहायक बताया। साथ ही, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति संशोधन विधेयक में सचिव स्तर के अधिकारियों को सहकारी निर्वाचन आयुक्त बनने की पात्रता दी गई है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान को कानून का रूप दिया गया है, जिससे आपातकाल में योगदान देने वालों को सम्मान मिलेगा।
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अंत में, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 के तहत रुंगटा इंटरनेशनल स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो राज्य का 18वां निजी विश्वविद्यालय होगा। सत्र के दौरान विपक्ष ने पहले रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक में वित्तीय ज्ञापन न होने पर और फिर लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक पर वॉकआउट किया।