शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मां की तबीयत खराब होने पर मिली 4 दिन की अंतरिम जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी मां की गंभीर तबीयत को देखते हुए उन्हें 4 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की है। इस अवधि में ढेबर को पुलिस अभिरक्षा में परिवार के साथ रहने की अनुमति दी गई है।

मां की तबीयत बिगड़ने पर अदालत का मानवीय फैसला

अनवर ढेबर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी मां की हालत बेहद नाजुक है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि परिवार के इस कठिन समय में उन्हें मिलने की अनुमति दी जाए। इस पर अदालत ने कहा कि “ऐसे संवेदनशील समय में व्यक्ति को अपने परिवार के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए।” इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की राहत प्रदान की।

4 दिन बाद लौटना होगा जेल

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह जमानत मानवीय आधार पर दी गई अंतरिम राहत है। चार दिन पूरे होते ही अनवर ढेबर को दोबारा जेल लौटना होगा और अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा।

3200 करोड़ रुपये से अधिक का शराब घोटाला

EOW और ACB की जांच में अब तक 60 लाख से अधिक पेटियों की अवैध बिक्री का खुलासा हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 2174 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है। शुरुआती जांच में घोटाले की राशि 2161 करोड़ रुपये आंकी गई थी, जो अब बढ़कर 3200 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है।

इस मामले को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला माना जा रहा है, जिसमें कई कारोबारी और प्रशासनिक अधिकारी जांच के दायरे में हैं।

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