ग्रामीणों की शिकायत पर थाना गुरूर पुलिस की धारा 151 त्वरित कार्यवाही

बालोद (संचार टुडे)। घटना दिनांक 30.07.2023 को ग्राम पंचायत कोलिहामार के सरपंच ,पंच एवं ग्रामीणो द्वारा अवैध शराब ब्रिकी करने एवं गांव मे अशांति फैलाने के संबंध मे अनावेदक 1.बंसत साहू पिता हिरामन साहू उम्र 36 वर्ष 2.कमलहसन साहू पिता पुखराज साहू उम्र 33 वर्ष साकिनान कोलिहामार थाना गुरूर जिला बालोद (छ.ग.) के विरूद्ध शिकायत आवेदन थाना गुरूर को प्राप्त हुआ था। वरिष्ठ अधिकारियो के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर अनावेदको के घरो मे छापा मारा गया मौके पर कुछ नही मिलने से अनावेदकगण ग्रामीणो पर अक्रोशित होकर चिल्ला रहा था कि हम लोगो के खिलाफ थाना मे कौन शिकायत किया है हम लोग उसे देख लेंगे करके धमकी दे रहा था जिसे मौके पर पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी एवं ग्राम वासियो के द्वारा समझाईस दिया गया, लेकिन नही माना और ग्राम के पंचो के साथ झगडा विवाद कर मारपीट पर उतारू हो गया था परिस्थिति को देखते हुए अनावेदकों को धारा 151 जॉ0फौ के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गुरूर के समक्ष पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक भानुप्रताप साव, सउनि कुले श्वर यादव,महिला प्र0आर0 नर्मदा कोठारी आरक्षक शेरअली, योगेन्द्र सिन्हा की भूमिका रही। गिरफ्तार किये गए आरोपीयो में

1.बंसत साहू पिता हिरामन साहू उम्र 36 वर्ष साकिन कोलिहामार थाना गुरूर जिला बालोद

2.कमलहसन साहू पिता पुखराज साहू उम्र 33 वर्ष साकिन कोलिहामार थाना गुरूर जिला बालोद के रहने वाले है।

इधर दल्लीराजहरा पुलिस ने राजहरा के वार्ड नं.04 रेल्वे क्रासिंग के पास वार्ड नं.11 निवासी आरोपी कृष्णकांत रावटे उर्फ सोनू पिता नारद रावटे के कब्जे से 39 पौव्वा देशी शराब व प्रयुक्त एक नग मोटरसाइकिल को जब्त किया जाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट तहत कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही करने में थाना राजहरा से निरीक्षक राकेश ठाकुर, सउनि प्रदीप तिवारी,आरक्षक रवि यादव, भूपेंद्र हरदेल की भूमिका रही।

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