छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग आज से शुरू हो रही है लेकिन बीएड डिग्री वालों को इस काउंसिलिंग से अलग रखा गया है। जिससे नाराज अभ्यर्थियों ने मंगलवार रात डिप्टी CM टीएस सिंहदेव के बंगले के पास उनकी गाड़ी रोककर अपनी समस्या बताई और उन्हें काउंसिलिंग पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा।

बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी इस फैसले से बेहद आक्रोशित हैं, डिप्टी सीएम के निवास ज्ञापन सौंपने पहुंचे अभ्यर्थी विकास मिश्रा ने बताया कि डीपीआई ने एक आदेश निकाला है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश हवाला देते हुए सहायक शिक्षक की काउंसलिंग से बीएड डिग्री धारियों को अलग कर दिया गया है। जबकि इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चल रही है, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार से अपात्र नहीं पाया गया है और ना ही हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला सुनाया है।

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा (भर्ती तथा शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2019 के अनुसार सत्र 2022 में बस्तर एवम् सरगुजा संभाग के लिये 12489 पदों क के विज्ञापन में बी.एड. उपाधिधारकों को सम्मिलित किया गया था, किंतु वर्तमान में विभाग द्वारा परीक्षा हो जाने एवम् रिजल्ट जारी होने तथा मेरिट लिस्ट जारी होने के पश्चात बी.एड. प्रशिक्षणार्थी को सहायक शिक्षक की काउंसिलिंग एवम् चयन प्रक्रिया से पृथक् किया जाना पुर्णतः अनुचित हैं। महोदय जी कड़ी मेहनत एवम् जीवन की जमा पूँजी लगाकर पढ़ाई करके रैंक लाये हैं, हमें सहायक शिक्षक की काउंसिलिंग एवम् चयन प्रक्रिया से वंचित रखना अन्याय होगा

समस्त बी.एड. उपाधिधारक अभ्यर्थी की माँग हैं की हमें पिछली भर्ती के अनुरूप इस भर्ती मे भी समान अवसर प्रदान किया जाएँ।

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