रायपुर। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। चुनाव के चलते जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है।

इसी कड़ी में रायपुर कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारीयों की छुट्टी पर रोक लगा दिया है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने आदेश दिया है की लोकसभा चुनाव तक कोई भी अधिकारी व कर्मचारी छुट्टी नहीं ले सकेंगे और वे मुख्यालय छोड़कर भी नहीं जा सकते। आचार संहिता लगने से पहले कई अधिकारियों ने छुट्टी के लिए आवेदन किया था। कुछ अधिकारी जो छुट्टी पर थे, उन्हें भी वापस लौट कर आने को कहा गया है।

आचार संहिता लागू होने पर नेताओं से गाड़ी वापस लेने के निर्देश
आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने जनप्रतिनिधियों को आवंटित वाहन वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। चुनाव की तारीख ऐलान के दिन से चुनाव रिजल्ट आने तक सभी नेता और जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां वापस ली जाएंगी।

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जिले में धारा 144 लागू
लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल जैसे शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। केवल जिन सरकारी कर्मचारियों को वेपन रखना है, वही ड्यूटी के दौरान इसे रख सकेंगे।

इन्हें दी गई छूट
कलेक्टर ने कहा कि यह आदेश उन लोगों पर भी लागू नहीं होगा, जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था और दिव्यांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं। धार्मिक आस्था के आधार पर धारित अस्त्र-शस्त्र पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

रायपुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, ना ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा। धरना देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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