NATIONAL DESK. चुनावी बॉन्ड को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने SBI को आदेश दिया कि चुनावी बॉन्ड की चुनिंदा नहीं, पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च पूरी जानकारी देने और ईडी को इसे सार्वजनिक करने को कहा है।
जजों ने कहा कि SBI ने उनका आदेश ठीक से नहीं समझा। उन्होंने पूरी जानकारी देने को कहा था। SBI ने इसका पालन नहीं किया। इस दौरान SBI ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि वो पूरी जानकारी देने के लिए तैयार है। SBI के वकील ने कहा कि बैंक की गलत छवि पेश की जा रही है।