नाबालिग लड़की को बहन बताता था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसी के साथ किया दुष्कर्म, 20 साल की सजा

Fun Bucket Bhargav News
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Fun Bucket Bhargav News: तेलुगु सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भार्गव को एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। सबूतों की समीक्षा करने के बाद विशाखापत्तनम कोर्ट ने फन बकेट फेम भार्गव को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे जेल के साथ-साथ पीड़ित लड़की को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। फन बकेट भार्गव पहले टिक-टॉक और फिर इंस्टाग्राम रील्स के जरिए लोकप्रिय हुआ। इसके बाद भार्गव ने यूट्यूब फन बकेट कॉमेडी वीडियो में एक्टिंग की।

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घर बुलाकर किया नाबालिग का रेप
Fun Bucket Bhargav News:  भार्गव को अप्रैल 2021 में विशाखापत्तनम पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं के साथ-साथ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था और बाद में जमानत मिल गई थी। अपने कॉमेडी स्किल का इस्तेमाल पर भार्गव ने दर्शकों को खूब हंसाया। इस दौरान वह कई लड़कियों के संपर्क में आया। टिकटॉक वीडियो बनाने के नाम पर, भार्गव ने 14 वर्षीय लड़की को अपने घर ले जाकर रेप किया।

 

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लड़की के गर्भवती होने पर मामले का पता चला
Fun Bucket Bhargav News:  भार्गव नाबालिग पीड़िता को धमकाता था कि उसके पास लड़की के कपड़े बदलते समय के वीडियो है। भार्गव ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताने की हिम्मत की तो वह उसके प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। लड़की के गर्भवती होने के बाद घटना का पता चला, जिसके बाद पीड़िता के परिजन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

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बहन कहकर रील बनाने के लिए बुलाता था
इसके बाद तत्कालीन विशाखापत्तनम शहर महिला पुलिस स्टेशन एसीपी प्रेम काजल की देखरेख में गहन जांच की गई थी जांच में यह भी पता चला कि भार्गव पीड़िता को बहन कहकर अपने यहां वीडियो बनाने के लिए बुलाता था। गिरफ्तारी के करीब 4 साल बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सजा हुई है।

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