सूदखोर तोमर बंधुओं पर बड़ा वार: कोर्ट ने चार संपत्तियों की कुर्की को दी मंजूरी

सूदखोर तोमर बंधुओं पर बड़ा वार: कोर्ट ने चार संपत्तियों की कुर्की को दी मंजूरी

रायपुर। राजधानी रायपुर में कुख्यात सूदखोर हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की याचिका पर अदालत ने वीरेंद्र और रोहित तोमर की संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने रायपुर कलेक्टर को चार संपत्तियों की कुर्की के लिए प्रतिवेदन भेजा है, जिनमें तीन संपत्तियां वीरेंद्र तोमर और एक संपत्ति रोहित तोमर के नाम दर्ज है।

तोमर बंधु लंबे समय से अवैध सूदखोरी, मारपीट, ब्लैकमेलिंग और हथियारबाज़ी के मामलों में पुलिस रिकॉर्ड पर दर्ज हैं। इन दोनों पर अब तक 66 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। आरोप है कि वे सूदखोरी के नाम पर लोगों से बेहिसाब ब्याज वसूलते थे और धमकाकर उनकी संपत्तियां हड़प लेते थे। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी पिछले 44 दिनों से फरार हैं। अदालत की ओर से कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद पेश न होने पर उन्हें ‘फरार’ घोषित कर दिया गया है।

हालिया कार्रवाई

  • कोर्ट ने रायपुर पुलिस की याचिका पर वीरेंद्र तोमर की 3 और रोहित तोमर की 1 संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया।
  • 27 जुलाई को रायपुर नगर निगम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भाटागांव स्थित अवैध दफ्तर को बुलडोज़र से ध्वस्त किया। यह दफ्तर बिना अनुमति और नक्शे के बनाया गया था तथा पुलिस जांच में इसे सूदखोरी के अवैध कारोबार का अड्डा बताया गया।

प्रशासन का रुख
सीएसपी राजेश देवांगन ने कहा कि यदि आरोपी तय तारीख पर अदालत में पेश नहीं होते तो उनकी संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं, छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस कार्रवाई को कानून की जीत बताया। उन्होंने कहा, “किसी भी अपराधी को कानून से बड़ा नहीं माना जाएगा। फरार तोमर बंधुओं को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।”

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