Chhattisgarh Breaking News: छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख रुपए तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग में E-Way Bill में छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
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Chhattisgarh Breaking News: नोटिफिकेशन के अनुसार, पान मसाला, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, विनियरिंग शीट्स, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन और स्टील, आयरन और स्टील के सामान तथा कोयला को 50 हजार रुपए की श्रेणी में रखा गया है। अन्य सामान की ट्रांसपोर्टिंग 1 लाख रुपए से अधिक होने पर E-Way Bill देने की आवश्यकता होगी।
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Chhattisgarh Breaking News: इस निर्णय पर व्यापारियों ने सरकार से राहत की मांग की थी। चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने बताया कि चेंबर और कैट ने छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार से अनुरोध किया था, जिस पर अब सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है। उन्होंने सरकार के इस कदम की सराहना की है।