छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को दी राहत: 1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग में E-Way Bill की छूट, आदेश जारी

Chhattisgarh Breaking News
Chhattisgarh Breaking News

Chhattisgarh Breaking News: छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख रुपए तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग में E-Way Bill में छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

Read Also-  IED की चपेट में आई महिला, पैर के उड़े चिथड़े… तस्वीर देख दिल दहल जाएगा

Chhattisgarh Breaking News:  नोटिफिकेशन के अनुसार, पान मसाला, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, विनियरिंग शीट्स, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन और स्टील, आयरन और स्टील के सामान तथा कोयला को 50 हजार रुपए की श्रेणी में रखा गया है। अन्य सामान की ट्रांसपोर्टिंग 1 लाख रुपए से अधिक होने पर E-Way Bill देने की आवश्यकता होगी।

Read Also-  रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: पुल पुनर्निर्माण के कारण 66 दिनों तक नहीं चलेंगी ये छह ट्रेनें

Chhattisgarh Breaking News:  इस निर्णय पर व्यापारियों ने सरकार से राहत की मांग की थी। चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने बताया कि चेंबर और कैट ने छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार से अनुरोध किया था, जिस पर अब सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है। उन्होंने सरकार के इस कदम की सराहना की है।

Related Post