बालोद। जिले में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाना अब और भी अनिवार्य हो गया है। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या और उनमें हो रही जनहानि को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा ने एक सख्त आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब बालोद जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल या अन्य उपयोगी ईंधन नहीं दिया जाएगा।
कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय मार्ग और स्थानीय सड़कों पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें से अधिकांश की वजह दोपहिया चालकों द्वारा हेलमेट नहीं पहनना है। हेलमेट की अनदेखी के कारण न सिर्फ मानव जीवन की क्षति हो रही है, बल्कि पशुहानि और कानून व्यवस्था की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं
जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और स्थानीय निकाय मिलकर लंबे समय से सड़क सुरक्षा को लेकर जनजागरूकता अभियान चला रहे हैं। संस्थाएं और समाज के जागरूक नागरिक भी इसमें सक्रिय सहयोग कर रहे हैं। बावजूद इसके दुर्घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आ रही है।
अब प्रशासन ने ठोस निर्णय लेते हुए यह व्यवस्था लागू की है कि मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर कोई भी पेट्रोल पंप संचालक बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।




