Latest Bilaspur News: छत्तीसगढ़ राज्य वफ्फ बोर्ड ने बिलासपुर जिले की मस्जिदों की जांच शुरू कर दी है। वक्फ बोर्ड ने जूना मस्जिद प्रबंधन से 20 साल पुराने हिसाब-किताब की जानकारी मांगी है। बोर्ड ने जूना मस्जिद प्रबंधन से बिल वाउचर, कैश बुक सहित सारे रिकॉर्ड देने को कहा है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर रिकॉर्ड नहीं दिया गया तो संचालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा राज्य वफ्फ बोर्ड ने सभी मस्जिदों को भी पत्र लिखा है कि वे पंजीयन करा लें। इस पत्र में केंद्र सरकार की पार्लियामेंट्री कमेटी का भी जिक्र है।
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Latest Bilaspur News: गौरतलब है कि, बिलासपुर की जूना मस्जिद राज्य वफ्फ बोर्ड के रडार पर है। बोर्ड को आशंका है कि इस मस्जिद में बड़ा घोटाला मिल सकता है। राज्य वक्फ बोर्ड ने पत्र में जूना मस्जिद को कहा है कि उसके प्रबंधन ने साल 2002-03 से लेकर साल 2023-24 तक कई काम कराए गए हैं। लेकिन, वक्फ की संपत्ति का संरक्षण और प्रबंध कानून के मुताबिक नहीं किया गया है।
जूना मस्जिद ने इसी साल 12 अगस्त और 29 अगस्त को ऑडिट रिपोर्ट जमा की। पत्र में लिखा गया है कि वक्फ अधिनियम 1995 तथा संशोधित 2013 की धारा 46 के अंतर्गत हर साल जुलाई की पहली तारीख को आय-व्यया का पूरा लेखा-जोखा जमा करना था। जो ऑडिट रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को दी गई है, उसे प्राप्त करने के लिए कई पत्र दिए गए। लेकिन, जूना मस्जिद प्रबंधन ने इसमें लगातार चूक की। इसलिए अब प्रबंधन ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित कैश बुक, लेजर, सभी वाउचर और बैंक स्टेटमेंट जमा करे।
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एसडीएम ने क्या कहा
Latest Bilaspur News: इस मामले को लेकर बिलासपुर एसडीएम पीयूष तिवारी ने बताया कि राज्य वक्फ बोर्ड ने जूना मस्जिद को यह पत्र लिखा है। वक्फ बोर्ड ने इस मस्जिद प्रबंधन से साल 2002 से 2024 तक कराए गए कामों की ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। इस पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर और मुझे प्राप्त हुई है।