छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती विवाद: हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया

CG police recruitment controversy

CG police recruitment controversy: छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर लगी रोक को हटा लिया है, जिससे वे कैंडिडेट्स जो अपने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करवा पाए थे, वे अब नई तारीख पर दस्तावेज़ों की जांच करा सकेंगे। इसको लेकर अलग-अलग तारीखें जारी की गई हैं।

हाईकोर्ट ने क्यों लगाई थी रोक?
CG police recruitment controversy: छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान डीजीपी द्वारा नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसमें पुलिस विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को विशेष छूट देने का प्रावधान जोड़ा गया था। पहले यह छूट केवल शहीद पुलिसकर्मियों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों के बच्चों को दी जाती थी, लेकिन नए संशोधन के बाद इसे सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए लागू किया गया। इस संशोधन का विरोध हुआ, और दूसरे कैंडिडेट्स ने इसे अनुचित मानते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

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CG police recruitment controversy: इसके बाद, बिलासपुर हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। फिर कोर्ट की सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया को संशोधित प्रावधानों के साथ फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद 8 दिसंबर से भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो गई है।

नए प्रवेश पत्र और दस्तावेज़ सत्यापन की तारीखें
हाईकोर्ट के आदेश के बाद, 8 दिसंबर और उसके बाद जारी प्रवेश पत्रों को मान्य कर दिया गया है, जबकि 27 नवंबर से 8 दिसंबर तक जारी प्रवेश पत्रों पर रोक लगा दी गई थी। जिन कैंडिडेट्स को रोक का सामना करना पड़ा था, उन्हें अब नई तारीखों पर दस्तावेज़ों की जांच करानी होगी। इसके बाद, सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिजिकल टेस्ट की तारीख भी तय की जाएगी

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