CGPSC Scam Case: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी और रायपुर स्थित बजरंग पॉवर इस्पात कंपनी के डायरेक्टर एसके गोयल को सीबीआई ने आज विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25 नवंबर तक 7 दिनों की सीबीआई रिमांड पर सौंपा है।
Read Also- गोधरा कांड पर बनी फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को छत्तीसगढ़ में किया गया टैक्स-फ्री
CGPSC Scam Case: सीबीआई ने इस मामले में आरोपियों से कई बिंदुओं पर पूछताछ करने के लिए 12 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 7 दिनों की रिमांड मंजूर की। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गाइडलाइनों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
Read Also- छत्तीसगढ़ में फाइलेरिया मरीज ने स्वास्थ्य मंत्री से मांगी इच्छा मृत्यु, कहा- इलाज कराएं या मौत दें…
CGPSC Scam Case: टामन सोनवानी के वकील गणेश गिरी गोस्वामी ने बताया कि सीबीआई के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा, “हमने अपनी दलीलें रखी हैं और अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला लिया है। रिमांड के दौरान वकील की मौजूदगी में ही पूछताछ की जाएगी।”
Read Also- IAS टामन सोनवानी हुए गिरफ्तार
सीबीआई ने कुछ महीने पहले ही टामन सोनवानी के घर पर छापा मारा था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने चयन के बदले अभ्यर्थियों से 45 लाख रुपये की रिश्वत ली। इसके अलावा, रायपुर की बजरंग पॉवर इस्पात कंपनी के डायरेक्टर एसके गोयल को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गोयल के परिवार के सदस्य-उनकी बहू और बेटे-का CGPSC की परीक्षा में चयन हुआ था, जिसके बाद उनका नाम इस घोटाले में आया।