सारंगढ़/बिलाईगढ़ (संचार टुडे)। जिले के सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम तिलईदादर में बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर बाल संरक्षण इकाई रायगढ़, महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना कोसीर और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर बाल विवाह होने से रोका गया। पालकों और रिश्तेदारों को बाल विवाह नहीं करने की समझाइश दी गई।
उल्लेखनीय है कि विवाह के लिए लड़के का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र होने पर वह नाबालिग और विवाह करना कानूनन अपराध है और जो कोई इस शादी में उपस्थित रहता है या फिर सहयोग करता है वे सभी कानूनन रूप से दंड के भागी होते है। इस तरह के जुर्म करने वाले का यदि किसी भी व्यक्ति को जानकारी होती है तो शीघ्र ही पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर, चाइल्ड लाइन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सूचना देकर अपराध करने वाले व्यक्ति के ऊपर त्वरित कार्रवाई करा सकते हैं।
पुलिस और चाइल्ड लाइन से संपर्क करें
यदि किसी बच्चे के साथ कोई शोषण या फिर अत्याचार हो रहा है तो पुलिस को इसकी सूचना दे सकते हैं। सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन की टीम तुरंत एक्टिव हो जाएगी और उसकी मदद की कोशिशें शुरू कर देगी। ऐसे बच्चों की बाल संरक्षण संस्था मदद करेगा।
- यदि कोई बच्चा अकेला और बीमार हो, उसके पास इलाज के लिए पैसे न हो।
- किसी बच्चे का घर, स्कूल या काम पर शोषण हो रहा हो
- कोई खोया हुआ बच्चा मिले
- किसी बच्चे को भावनात्मक मार्गदर्शन और सहारे की जरूरत हो
- कोई बिछड़ा हुआ बच्चा अपने घर जाना चाहता हो
- यदि किसी बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाए और उसकी कोई मदद न कर रहा हो