देर रात DJ बजाया तो लगेगा 20 हजार का जुर्माना, नियम तोड़ने पर होगी कार्यवाई….

राजधानी रायपुर की ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार दोपहर डीजे धुमाल मालिकों के साथ बैठक की है। जिसमें उन्हें शहर में निजी और सार्वजनिक जगहों पर DJ बजाने को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई है कि इन निर्देशों के पालन नहीं करने की पर कठोर कार्रवाई पुलिस करेगी।
पिछले कुछ दिनों से रायपुर शहर में लगातार कई बड़े आयोजन और रैलियां हो रही हैं। इन कार्यक्रमों में आयोजक माहौल बनाने के लिए हैवी DJ साउंड और बेतरतीब लाउडस्पीकर बजाते हैं। जब ये रैली और जुलूस अस्पताल, स्कूलों और कॉलोनियों के सामने से गुजरते हैं तो छोटे बच्चों और मरीजों को दिक्कतें होती है। जिसकी शिकायत अक्सर लोग पुलिस से करते हैं।
इन्हीं शिकायतों के चलते पुलिस ने करीब 65 डीजे और धुमाल मालिकों को बुलाया। जहां उन्हें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को बतलाते हुए 60 डेसिबल से अधिक में साउंड सिस्टम न बजाने की चेतावनी दी गई। दरअसल ये नियम सार्वजनिक और निजी दोनों कार्यक्रमों के लिए हैं। यदि वह फिर भी ऐसा करते पाएगा तो उन पर 20 हजार का भारी जुर्माना लगेगा।

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