बैंक अकाउंट हो या कोई बचत योजना खाता, खाताधारक द्वारा नॉमिनी घोषित करना जरूरी भी है और लाभदायक भी. यही बात ईपीएफ अकाउंट पर भी लागू होती है. अब तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी ईपीएफ मेंबर्स के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है. जो ईपीएफ खाताधारक खाते में अपना नॉमिनी घोषित नहीं करता है, उसे ईपीएफओ अपनी कई सेवाओं से वंचित कर देता है. इन सुविधाओं में पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करना भी शामिल है. नॉमिनी होने से खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति को मिल जाता है, जिसे अकाउंट होल्डर देना चाहता था. एक खाताधारक एक से ज्यादा नॉमिनी भी बन सकता है.
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ईपीएफओ अकाउंट में आप ऑनलाइन नॉमिनेशन (E-Nomination) कर सकते हैं. ई-नॉमिनेशन पीएफ खाताधारक और उसके परिवार को पीएफ बेनिफिट दिलाने में बहुत काम आता है. किसी पीएफ सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाने पर प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ मामले में ऑनलाइन दावा और निपटारा तभी संभव है, जब ई-नॉमिनेशन किया गया हो. अगर कर्मचारी ने नॉमिनी का उल्लेख नहीं किया है और कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र हासिल करने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता है.