रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय का निलंबन समाप्त कर दिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया गया है। दमोह जिले के निवासी हेमंत उपाध्याय को पूर्व में राज्य सरकार ने प्रशासनिक कारणों से निलंबित किया था। उनके खिलाफ 1 अक्टूबर 2025 को आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें उनके कार्यों से जुड़े कुछ गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया था।
हालांकि, समीक्षा और जांच के उपरांत राज्य सरकार ने उनके निलंबन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आदेश जारी होने के बाद हेमंत उपाध्याय को डीपीआई (Directorate of Public Instruction) में उप संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। यह कदम उनके पद और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की पुनर्बहाली के रूप में देखा जा रहा है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। उपाध्याय की पुनर्नियुक्ति से विभाग में प्रशासनिक स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, ऐसे मामलों में जांच और सत्यापन प्रक्रिया के बाद ही निर्णय लिए जाते हैं, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। हेमंत उपाध्याय की वापसी के साथ शिक्षा विभाग के नीति निर्धारण और प्रबंधन कार्यों में उनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ मिलने की संभावना है।




