सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक को 15 साल सश्रम कारावास की सजा
भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्र को एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगरेप मामले 15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने एक लाख दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। बता दें कि शुक्रवार को कोर्ट ने बेटे और पोते के दोषमुक्त किया था। विजय मिश्रा पर दर्जनों केस दर्ज हैं।
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वाराणसी की रहने वाली एक गायिका ने साल 2020 में पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि बाहुबली और ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्र और पोते ज्योति उर्फ विकास मिश्रा ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कार्यक्रम के बहाने बुलाकर गैंगरेप किया था। लेकिन उस समय विजय मिश्र के दबदबे के कारण कुछ नहीं कर सकी। अब जब योगी सरकार ने विजय मिश्र पर शिकंजा कसना शुरू किया तो वह भी खुलकर सामने आई।
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शुक्रवार को न्यायाधीश सुबोध सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए विजय मिश्रा को दोषी करार दिया। जबकि बेटे और पोते को दोषमुक्त कर दिया। पीड़िता की पैरवी कर रहे अधिवक्ता दिनेशचंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए विजय मिश्र को दोषी पाया।