31 दिसंबर तक नहीं किया GST रिटर्न फाइल, तो लगेगा 200 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना

GST 31 Dec Deadline
GST 31 Dec Deadline

GST 31 Dec Deadline: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। अगर इस तारीख तक एनुअल रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता, तो भारी जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना आपकी वार्षिक टर्नओवर पर निर्भर करेगा। यदि आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से कम और 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तो जुर्माना 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जाएगा। यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है, तो जुर्माना 50 रुपये प्रतिदिन लगेगा। इसके अलावा, अगर टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से अधिक है, तो जुर्माना 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जाएगा।

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GST 31 Dec Deadline:  इसके अलावा, राज्य जीएसटी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 27,500 करोड़ रुपये की जीएसटी वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में, विभाग ने लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की वसूली की है, जबकि 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की वसूली अभी भी बाकी है।

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GST 31 Dec Deadline:  राज्य जीएसटी विभाग ने वर्ष 2017 से पहले के वैट मामलों को निपटाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है। यह योजना उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इसके तहत पुराने वैट मामलों का समाधान किया जाएगा। साथ ही, आयकर विभाग अपने लंबित मामलों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 चला रहा है, जिसकी अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर है। यह योजना करदाताओं को पुराने विवादों को सुलझाने के लिए एक मौका देती है, जिसमें भारी राहत मिल सकती है

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