IPS जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज सभी FIR निरस्त, HC ने कहा- राजनितिक षड्यंत्र के तहत फंसाया झूठे केस में फंसाया

IPS GP Singh News
IPS GP Singh News

IPS GP Singh News: आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में फंसे IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा कि, उन्हें परेशान करने के लिए झूठे मामलों में फंसाया गया है। किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सुनवाई में चंडीगढ़ के सीनियर काउंसिल रमेश गर्ग वर्चुअल उपस्थित हुए।

इसे भी पढ़ें-  मतदान केंद्र में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात 

IPS GP Singh News:  बता दें कि ACB ने जुलाई 2021 को आईपीएस जीपी सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा के 15 अन्य स्थानों पर छापा मारा था। इसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्तावेज मिले थे। मामले में ACB ने जीपी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

इसे भी पढ़ें-  विधायक रिकेश सेन ने अपने सभी प्रतिनिधियों को हटाया, पद के दुरुपयोग की मिल रही थी शिकायतें, 250 से अधिक विधायक प्रतिनिधि किए थे नियुक्त 

IPS GP Singh News:  इस कार्रवाई के मद्देनजर भूपेश सरकार ने 5 जुलाई को उन्हें सस्पेंड करने के बाद 8 जुलाई की रात को उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि जीपी सिंह सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। इस पर 9 जुलाई 2021 को जीपी सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की CBI जांच की मांग की थी।

इसे भी पढ़ें-  Public Holiday: 15 नवंबर को रहेगी छुट्टी, बंद रहेंगे बैंक,स्कूल-दफ्तर 

मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें मई 2022 में जमानत मिल गई। सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS जीपी सिंह को भारत सरकार ने कंपलसरी रिटायर कर दिया था। तब जीपी सिंह की सेवा के 8 साल बचे थे।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *