31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य, नहीं तो….

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधार और पैन कार्ड को आपस में लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो नागरिक इस तारीख तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव कर दिया जाएगा।

 

पैन कार्ड इनएक्टिव होने के बाद व्यक्ति को आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने, बड़े वित्तीय लेन-देन करने तथा निवेश संबंधी कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में करदाताओं को आर्थिक असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आधार-पैन लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

सरकार का कहना है कि यह कदम पहचान-जालसाजी, फर्जी पैन कार्ड निर्माण और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। वित्त मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द दोनों दस्तावेजों को लिंक करा लें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

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