बीजापुर(संचार टुडे)। कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ बीजापुर जिले के 2 थानों में FIR दर्ज की गई है। सूत्रों का कहना है कि मिरतुर और कुटरू थाने में आईपीसी की धारा 500, 188, 506 के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लखमा के खिलाफ एफआईआर चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस के जवानों को तीर धनुष से मार भगाने और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के बाद भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लिए गए संज्ञान के बाद हुई है। बताया जा रहा है कि FIRभैरमगढ़ तहसीलदार के आवेदन पर हुई है। हालांकि अभी इस मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जिले का कोई भी अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है।