Madhya Pradesh News Today: मध्य प्रदेश सरकार ने गौ माता की सुरक्षा को लेकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किया है। अब पुलिस गौ तस्करी के मामलों में पशुपालन विभाग को भी शामिल करेगी।
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Madhya Pradesh News Today: इस संशोधन के तहत, जब पुलिस गौ तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, तो वह पशुपालन विभाग को सूचना देगी। इसके बाद, तस्करी के मामले में विभाग रीति नीति के अनुसार गोवंश और गौ मांस का निपटारा करेगा। आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जहां तस्करी से संबंधित सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा।
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Madhya Pradesh News Today: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार गौ माता की सुरक्षा को लेकर लगातार सख्त फैसले ले रही है, और इस नए संशोधन को भी उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।