मेडिकल कॉलेज छात्रा यौन उत्पीड़न मामला: सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. आशीष सिन्हा की जमानत याचिका ठुकराई

मेडिकल कॉलेज छात्रा यौन उत्पीड़न मामला: सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. आशीष सिन्हा की जमानत याचिका ठुकराई

रायपुर। पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज, रायपुर के प्रोफेसर डॉ. आशीष सिन्हा को यौन उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच, जिसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शामिल थे, ने डॉ. सिन्हा की स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डॉ. सिन्हा की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब डॉ. सिन्हा की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई तेज कर सकती है।

क्या है मामला?
कम्युनिटी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ. आशीष सिन्हा पर उनके ही विभाग की एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि प्रोफेसर उन्हें अपने केबिन में बुलाकर गलत तरीके से छूते थे और शिकायत करने पर आंतरिक परीक्षा में फेल करने की धमकी भी देते थे।

छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि यह उत्पीड़न केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यम से भी किया गया। डॉ. सिन्हा कथित रूप से छात्रा को अलग-अलग तरह के अनुचित प्रस्ताव देते थे। पीड़िता के अनुसार, यह उत्पीड़न पिछले एक साल से चल रहा था।

मौदहापारा थाना पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डॉ. सिन्हा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 75(2)(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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