अब सरकारी कर्मचारी 6 महीने तक नहीं कर पाएंगे कोई हड़ताल

उत्तर प्रदेश (Uttarpradesh) में सरकारी कर्मचारी अब छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे. सरकार ने प्रदेश में हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगाने का ऐलान किया है. अब हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट की गिरफ्तार किया जाएगा.

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मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi Adityanath) ने उत्तर प्रदेश में हड़ताल पर रोक लगा दी है. योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है. यूपी में हड़ताल पर 6 महीने की रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने एसेंशियल सर्विसेस मेंटेनेंस एक्ट (ESMA) का इस्तेमाल किया है. ये नियम राज्य सरकार के सभी विभागों, निगम और कॉर्पोरेशन पर लागू होगा.

नोटिफिकेशन जारी

हड़ताल पर रोक लगाने वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. पिछले साल भी यूपी सरकार ने ESMA एक्ट लागू कर हड़ताल पर रोक लगा दी थी. तब बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे. यह कानून यानी ESMA 1968 में संसद में पास हुआ था. इसका इस्तेमाल कर कोई भी राज्य सरकार अपने यहां हड़ताल करने पर पाबंदी लगा सकती है.