Raipur News: छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम ने गुरू घासीदास जयन्ती, 18 दिसम्बर 2024 को मांस और मटन के विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस दिन मांस-मटन की विक्रय की दुकानों को बंद रखने के लिए नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित आदेश जारी किया गया है।
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Raipur News: रायपुर नगर पालिक निगम के अंतर्गत स्थित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानों को 18 दिसम्बर को बंद रखा जाएगा। आदेश के उल्लंघन पर मांस-मटन जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
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Raipur News: इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिक निगम रायपुर के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक लगातार मांस-मटन विक्रय की दुकानों का निरीक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी दुकान इस दिन मांस-मटन का विक्रय न करें।