बिलासपुर। बीजापुर के चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सड़क निर्माण कार्य का ठेका रद्द किए जाने और सुरक्षा निधि जब्त करने के खिलाफ दायर उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि यह मामला अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) से जुड़ा हुआ है और समझौते की धारा 28 के अनुसार विवाद का निपटारा अरबिट्रेशन के जरिए होना चाहिए। इस आधार पर कोर्ट ने मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
सुरेश चंद्राकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में 37 लाख रुपये की सुरक्षा निधि जब्त करने और 10% जुर्माना लगाए जाने को अनुचित बताया था। साथ ही उन्होंने 2.58 करोड़ रुपये के शेष सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने की अनुमति मांगी थी।




