रायपुर(संचार टुडे)। राजधानी के पंडरी स्थित कृषि उपज मंडी की जमीन पर बनने वाले जेम्स और ज्वेलरी पार्क की स्थापना को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय बिलासपुर ने निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है। हाइकोर्ट के इस फैसले के साथ ही जेम्स और ज्वेलरी पार्क की स्थापना का मामला सुलझ गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने पंडरी में लगभग 10 लाख वर्गफीट क्षेत्रफल में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना को मंजूरी दी थी। यहां लगभग दो हजार दुकानों की योजना तैयार की गई है। यह देश का चौथा बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क होगा। योजना बनने के बाद वर्ष 2020 में पूर्व विधायक देवजी पटेल ने एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की थी, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए आबंटित की गई जमीन को चुनौती दी गई थी, जिसमें पिछले विगत कई वर्षाे से उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था।

चुनाव के पहले एक और बड़ा निर्णय

जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क योजना पर फैसले के बाद प्रदेश के सराफा कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। विधानसभा चुनाव के पहले इसे बड़ा निर्णय माना जा रहा है। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री व सराफा कारोबारियों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी थी। योजना को मंजूरी के बाद कंसलटेंट नियुक्ति के साथ ही पार्क की डिजाइन भी तैयार कर ली गई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि हाइकोर्ट के निर्णय के बाद निर्माण कार्यों में तेजी आएगी।