रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन और संपत्ति मूल्य निर्धारण को लेकर अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कई विवादास्पद आदेश तुरंत वापस ले लिए हैं, जिससे नगरीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रॉपर्टी लेन-देन पर असर पड़ेगा।
सरकार ने जो मुख्य बदलाव किए हैं, वे इस प्रकार हैं:
- नगरीय क्षेत्रों में 1,400 वर्ग मीटर के इंक्रीमेंटल आधार वाला आदेश रद्द।
- कमर्शियल कंपलेक्स के सामने और पीछे की जमीन के रेट समान करने वाला आदेश वापस।
- बहुमंजिला इमारतों के सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य तय करने वाला आदेश निरस्त।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
साथ ही, जनता से सुझाव और शिकायतें आमंत्रित की गई हैं। कोई भी नागरिक 31 दिसंबर तक अपने विचार भेज सकता है, ताकि बाकी जगहों के लिए भी गाइडलाइन रेट को उचित बनाया जा सके।





