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अब AIIMS में होगा कैशलेस इलाज, जानिए क्या हैं नियम और कौन उठा सकेगा फायदा?

एम्स में कैशलेस इलाज हो सकेगा. इसका फायदा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थी ले सकते हैं. 5 दिसंबर, 2023 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में दिए जवाब में कहा कि सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) पर साइन किए गए हैं.

सीजीएचएस द्वारा एम्स, नई दिल्ली; पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़; जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी और भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, बिलासपुर, राजकोट, कल्याणी, भटिंडा, बीबीनगर, गुवाहाटी, देवघर और मंगलागिरी में स्थित एम्स; कैशलेस की सुविधा के लिए इन प्रमुख संस्थानों में पेंशनर्स बेनिफिशरीज और सीजीएचएस लाभार्थियों की दूसरी एलिजिबिल कैटेगिरीज को उपचार/जांच सुविधाएं दी जाएगी.

एम्स, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ और जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी में कैशलेस इलाज के लिए कौन पात्र होगा? इन प्रमुख संस्थानों में कैशलेस इलाज का लाभ उठाने के लिए सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए कौन-कौन सी गाइडलाइन हैं. आइए आपको भी बताते हैं.

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कौन होगा पात्र और क्या हैं गाइडलाइन

 

  1. सीजीएचएस पेंशनर्स, पूर्व सांसद, पूर्व राज्यपाल, सूप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, हाई कोर्ट के पूर्व जज, स्वतंत्रता सेनानी आदि, जिनके पास वैलिड सीजीएचएस कार्ड है, वे एम्स में कैशलेस इलाज के लिए पात्र हैं.
  2. सीजीएचएस कार्ड की वैलिडिटी और वार्ड पात्रता सीजीएचएस कार्ड पर प्रिंट होती है.
  3. एम्स सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक स्पेशन डेस्क बनाएगा. पात्र सीजीएचएस लोग सीजीएचएस डेस्क पर वेरिफिकेशन के लिए अपना सीजीएचएस कार्ड दिखा सकते हैं.
  4. पात्र बेनिफिशरीज खुद के सीजीएचएस कार्ड की सेल्फ अटे​स्टिड कॉपी जमा करेंगे. आश्रित परिवार के सदस्य के इलाज के मामले में खुद और परिवार के सदस्य के सीजीएचएस कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी. सीजीएचएस एनआईसी के परामर्श से सीजीएचएस डेटा बेस से कार्ड डिटेल को ऑनलाइन वेरिफाई करेगा.
  5. सीजीएचएस कार्ड की कॉपी के साथ फिजिकली बिल एम्स द्वारा महीने के अंतिम सप्ताह में संबंधित शहर के एडिशनल डायरेक्टर, सीजीएचएस के ऑफिस में जमा करना होगा.
  6. फिर, इनडोर ट्रीटमेंट के लिए कमरे के किराए को छोड़कर, एम्स को एम्स रेट्स के अनुसार सीजीएचएस को बिल भेजना होगा. लिस्टिड हॉस्पिटल्स के लिए निर्धारित दरों के अनुसार कमरे के किराए के बिल सीजीएचएस को भेजे जाएंगे. बेनिफिशरी अपने वार्ड की इंटाइटलमेंट के अनुसार इनडोर ट्रीमेंट के लिए पात्र हैं, जैसा कि उनके सीजीएचएस कार्ड पर दर्शाया गया है.
  7. एम्स एम्स सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक अलग बैंक अकाउंट क्रिएट करेगा. संबंधित शहर के एडिशनल डायरेक्टर, सीजीएचएस बिलों पर कार्रवाई करेंगे और पेमेंट सीजीएचएस के लिए एम्स द्वारा बनाए गए बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा.
  8. ध्यान दें कि सीजीएचएस पेंशनभोगी और कैशलेस उपचार के लिए पात्र अन्य लोग सीजीएचएस से किसी भी अनिवार्य रेफरल के बिना ट्रीटमेंट का लाभ उठा सकते हैं.