सारंगढ़ ।  मंजू केसर वानी पति चंद्रशेखर केसरवानी वर्तमान निवास मंगल ट्रेडर्स जय स्तंभ चौक सारंगढ़ को बिलासपुर रोड में नगर पालिका परिषद सारंगढ़ से खसरा नंबर 262,262, 1285/9 प.ह.न. 20/28 सारंगढ़ के स्थित मुख्य खंड में भवन निर्माण हेतु 10 फरवरी 22 की शर्तों के अधीन करते हुए प्रदान किया गया है। श्रीमती मंजू केशर वानी द्वारा उक्त निर्माण भूमि भू खंड में नगर पालिका परिषद सारंगढ़ के अनुज्ञा दिनांक 10 फरवरी 22 के शर्तों का उल्लंघन में निर्माण कार्य किया जा रहा है। और वर्तमान में शर्तो के उल्लंघन में निर्माण कार्य जारी है। जिससे प्राथी डमरू प्रसाद केसरवानी एवं उसके परिवार के सदस्यों के निवास के लिए जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है।

उक्त अवैध निर्माण के कारण दिनांक 27 मई 23 को शाम के लगभग 7:30 बजे मैं आंधी तूफान एवं पानी गिरने के कारण मंजू केशर वानी का अवैध निर्माण भवन के हिलने के कारण डमरू प्रसाद केसरवानी के निवास के श्रीमती मंजू केसरवानी के लगे हुए सारे दीवाले फटने लगी थी जो कि -श्रीमती मंजू केशरवानी के पति चंद्रशेखर केसरवानी को फोन कर (मो. 9424180931) घटना की सारी जानकारी को रोशन केसरवानी फोन करके बताया तभी श्री चंद्रशेखर केसरवानी ने रोशन को बोला कि मैं आज अपने काम से कवर्धा आया हूं अभी मेरा आना असंभव है । तो रोशन ने चंद्रशेखर को कहा किआपके घर से या आपके कोई भी नौकर को भेजकर आपके घर हिल रहा है । उसे चेक करा लो आपके घर भवन निर्माण के कारण हमारा निवास घर टूट-फूट रहा है । तभी श्री चंद्रशेखर केसरवानी ने कहा कि अभी किसी को नहीं भेज पाऊंगा मैं स्वयं आकर देख लूंगा बोला और फोन रख दिया और ना आज तक वह हमारे घर आकर हमारे निवास घर की क्षति नहीं देखा है ।

यह निर्माण से 1जुलाई 23 को सुबह सुबह करीबन 2 या 3 बजे के आसपास हमारे घर में जोरो से आवाज आई तभी हम सब डरे हुए थे और हम सभी ने देखा कि – हमारे निवास की रसोई घर की सीलिंग ढलाई गिर गया है और रसोई घर के सारे सामान टूट फूट गए हैं । यह घटना सुबह हुआ रहता तो कोई ना कोई रसोई घर में खाना बनाता होता तो वह सीलिंग ढलाई में दब कर मर जाता ।अच्छा हुआ कि – रात को यह घटना हुआ है। श्रीमती मंजू केशरवानी द्वारा अवैध निर्माण के कारण हमारे परिवार का जान माल का खतरा बना हुआ है। उक्त निर्माण नपा परिषद सारंगढ़ भवन निर्माण हेतु अनु्ज्ञा 10 फरवरी 22 के शर्तों का उल्लंघन भी किया गया है । कंडिका 01 के स्पष्ट घोर उल्लंघन किया गया है। अनुज्ञा पत्र में संलग्न मान चित्र में तीन तल एवं एक सीढ़ी कैप (टोपी) निर्माण करने के लिए उल्लेख किया गया है। जबकि श्रीमती मंजू केशरवानी के द्वारा कंडिका 1 का उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से चार तल एवं पांचवा तल में सीढ़ी टोपी के नाम से पांचवा तल में 70% आधा से अधिक निर्माण किया गया है । इस प्रकार भवन निर्माण अनुज्ञा केवल 09 फरवरी 23 के पुनः प्रस्तुत करना था जो कि भवन निर्माण अधूरा हो पर पुनः अनुज्ञा पत्र श्रीमती मंजू केशरवानी के द्वारा नगर पालिका परिषद सारंगढ़ को जानकारी नहीं दिया गया है। जो कि यह भवन अनुज्ञा का कंडिका 02 का उल्लंघन है। जो कि अनुज्ञा पत्र 10 फरवरी 22 के कंडिका 11,12,13 एवम 14 का भी उल्लंघन है यह अवैध भवन निर्माण के कारण प्राथी डमरू प्रसाद केसरवानी के निवास घर को क्षतिग्रस्त हो रहा है।

मंजू केसरवानी द्वारा अवैध निर्माण में श्री संतोष केसरवानी के मकान के साइड 5 कालम दिया गया है। और श्री डमरु प्रसाद केसरवानी के मकान के साइड 3 कॉलम दिया गया है मकान भवन निर्माण का लोड नहीं उठा पा रही है व श्रीमती मंजू केसरवानी का भवन निर्माण आंधी तूफान एवं पानी गिरने से भवन हिल रहा है । हमारे घर को क्षतिग्रस्त कर रही है। समय रहते नगर पालिका परिषद सारंगढ़ द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं किया गया तो हमारी निवास घर को गिरने से हम सभी परिवार के सदस्यों को जानमाल की हानि हो सकती है । श्रीमती मंजू केशरवानी के द्वारा अवैध निर्माण को नपा परिषद सारंगढ़ के द्वारा अवैध निर्माण में ठोस कार्य वाही करते हुए अवैध भवन निर्माण को तोड़ें जाने और प्रार्थी डमरू केसरवानी के परिवार के सभी सदस्यों की जान माल की रक्षा करें और भवन निर्माण प्रदान की अनुज्ञा 10 फरवरी 22 के शर्तों के उल्लंघन आगे चल कर कोई भी ना करें । यह आवेदन प्रार्थी रोशन केसरवानी द्वारा दी गई है ।