तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

भानुप्रतापपुर(संचार टुडे)| तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के अनुसार इसी साल 13 मार्च को 3 वर्षीय पीड़िता अपनी दादी के साथ परछी में सोई हुई थी. इसी दौरान आरोपी ने 3 साल की बच्ची को उठाकर ले गया और गांव के बाहर डैम में उनके साथ दुष्कर्म किया. पाक्सो मामले में विशेष न्यायालय भानुप्रतापपुर ने आरोपी युवक राजेश हिडको (25) चौकी क्षेत्र कच्चे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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पीड़िता की दादी ने सुबह 4 बजे जब देखा तो बच्ची को अपने आसपास नहीं पाया. पूरे घर बाहर तलाश करने के बाद भी नहीं मिलने से उसने परिजनों को सूचना दी. परिजनों ने आसपास ढूंढा, कहीं पता नहीं लगने पर तत्काल पुलिस चौकी कच्चे थाना भानुप्रतापपुर में जाकर पीड़िता के अपहरण की सूचना पुलिस को दी. पुलिस 3 वर्षीय बच्ची के अपहरण की खबर पर तत्काल गांव पहुंची और पीड़िता की तलाश करने लगी, तब तक पुलिस को पता चला कि गांव के पास एक युवक पीड़िता के साथ बैठा है. तत्काल पुलिस एवं परिजन डैम के पास पहुंचे और आरोपी राजेश कुमार हिडको के साथ 3 वर्षी पीड़िता को बरामद किया.

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राजेश कुमार हिडको ने पूछताछ में बताया कि मैं सल्फी पीने आया था. पीड़िता मुझे यही मिली, जबकि पीड़िता की हालत देख परिजन समझ गए कि पीड़िता के साथ क्या हुआ है. इस पर पुलिस चौकी कच्चे में अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया. इस मामले में 6 महीने बाद विशेष न्यायाधीश जीके नीलम ने आरोपी राजेश कुमार हिडको को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 450 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 1000 अर्थदंड, धारा 363 के तहत 7 वर्ष का कारावास एवं धारा 376 एबी के तहत आरोपी के शेष नैसर्गिक जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अतिरिक्त 10 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया है. अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा. इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सीमा तिवारी एवं जांच संतोष साहू उपनिरीक्षक ने की.